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होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ने वालों को भरना होगा 1000 रुपए जुर्माना

रायपुर . प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें सबसे प्रमुख है होम क्वारंटाइन के नियम के उल्लंघन को रोकना। कोरोना संदिग्ध व्यक्ति जिनके सैंपल लिए गए हैं, उन्हें रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटाइन में रहना ही होगा। अगर, वे पालन नहीं करते हैं तो सीधे 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा। पूर्व में नेता, शासकीय कर्मचारी कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ द्वारा सैंपल देने के बाद घूमने-फिरने की बातें सामने आई थी।

'पत्रिका ' ने यह मुद्दा उठाया था। बताया कि कैसे पढे लिखे लोग नियम ताक पर रख रहे हैं, यही कोरोना के फैलने में मददगारसाबित हो रहे हैं। आंबेडकर अस्पताल के सर्जरी विभाग का डॉक्टर सैंपल देने के बाद ड्यूटी करता रहा, पॉजिटिव आने के बाद भी राउंड लेने पहुंचा था। यह मामला सामने आया तो डॉक्टर को नोटिस जारी किया गया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जुर्माना लगाने संबंधित अधिसूचना जारी की।

इतना जुर्माना
सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क नहीं पहनने पर- 100 रुपए होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर-1000 रुपए सार्वजनिक स्थलों पर थूकने हुए पाए जाने पर-100 रुपए दुकानों/व्यावसायिक संस्थानों के मामलों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाने पर-200 रुपए।

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