कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेमेतरा जिले में बीते 20 जुलाई से 2 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया गया था, लेकिन अब इस लॉकडाउन को 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिले में पिछले 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अधिक वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब तक 127 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। कलेक्टर ने इसे लेकर 6 अगस्त की रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान जरूरी आवश्यकता के दुकानों के संचालन का समय सुबह 6 से 10 बजे तक तय किया गया है। साथ ही मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है। साथ ही खाद्य पदार्थ व किराने के सामान को चिल्हर व थोक विक्रय करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को 29 व 30 जुलाई दो दिन विक्रय, वितरण, भंडारण व परिवहन के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अनुमति दी जाएगी। किराना दुकानों के माध्यम से राखी व अन्य त्योहार में उपयोग आने वाली अन्य सामाग्री, सेवइयां आदि का विक्रय सुबह 6 से 10 बजे तक किया जा सकेगा। दूसरी ओर आकस्मिक चिकित्सा कार्यों, कानून व्यवस्था, प्रोटोकाल, अग्निशमन सेवाओं के उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को उपरोक्त समय-सीमा से मुक्त रखा गया है। मेडिकल स्टोर्स व मान्यता प्राप्त चिकित्सालय को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने जारी आदेश में जिले के ग्राम बैजी में कोरोना पॉजिटिव के 1 केस पाए जाने के कारण बैजी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त क्षेत्र के चौहद्दी ग्राम केवांछी, लोलेसरा, बहेरा व नवागढ़ चौक बेमेतरा को कंटेनमेंट जोन का क्षेत्र घोषित किया है। इधर बेमेतरा, नवागढ़, साजा व बेरला ब्लॉक को रेड जोन में रखा गया है।
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