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Chhattisgarh : पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज FIR पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर Chhattisgarh High Court Order । पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष अशोक चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महामारी संक्रमणकाल के दौरान ईओडब्ल्यू व एसीबी द्वारा दर्ज एफआइआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दोनों ही एजेंसियों के प्रमुख को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को परेशान न करने के निर्देश दिए हैं।

पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष अशोक चतुर्वेदी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य शासन की दो महत्वपूर्ण जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू व एसीबी ने अलग-अलग दो एफआइआर दर्ज की है। याचिका के अनुसार राज्य शासन के आला अफसरों के दबाव में दुर्भावनावश एफआइआर दर्ज की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि तीन प्रकरणों में इसके पूर्व हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की है। इसके बाद भी राज्य शासन की जांच एजेंसियों के प्रमुख ने न्यायालयीन आदेशों की अवमानना करते हुए एफआइआर दर्ज कर ली है।

मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई । जस्टिस अग्रवाल ने राज्य शासन की जांच एजेंसियों के प्रमुखों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही याचिकाकर्ता के विरुद्घ दर्ज एफआइआर के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने शासन को हिदायत दी है कि यचिकाकर्ता को अनावश्यक परेशान न किया जाए । प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 जुलाई की तिथि तय कर दी है।

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